80C, 80D, HRA, होम लोन इंटरेस्ट जैसे छूट से अगर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यानी न होम लोन है न टैक्स सेविंग निवेश तो नई टैक्स रिजीम सही रहेगी.
Income: नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब्स की संख्या ज्यादा है, 15 लाख से कम आय वालों के लिए दरों में कमी का समर्थन किया गया है.